जिले में पटाखे जलाने के लिए समय किया निर्धारित

जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन सुप्रीम कोर्ट व पंजाब सरकार की हिदायतों अनुसार जिला संगरूर में दीवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस व नए साल पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया है। इसके अनुसार 20 अक्टूबर को दीवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, 5 नवंबर को गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस पर 25-26 दिसंबर रात 11.55 से 12.30 बजे और नए साल पर 31 दिसंबर/1 जनवरी रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा पातड़ां रोड़ पर तेल कंपनियों के भंडार होने के चलते इसके आसपास के क्षेत्र/गांवों में पटाखे जलाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश एसएसपी, समूह उपमंडल मजिस्ट्रेट, कार्यकारी इंजीनियर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड संगरूर द्वारा लागू करवाया जाएगा।

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