प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अब किसानों को कटाई के बाद खेत में रखी फसल पर 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। खरीफ 2025 से रबी 2025-26 तक यह प्रावधान लागू रहेगा। प्रभावित बीमित किसानों को आपदा घटित होने के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कटाई के बाद 14 दिनों तक सुखाने हेतु खेत में रखी फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी बारिश या ओलावृष्टि से नुकसान होता है, तो उसका आकलन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा। नुकसान की सूचना देने के लिए किसान सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, पीएमएफबीवाई वॉट्सऐप चैटबॉट (7065514447) का उपयोग किया जा सकता है। किसान अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारी या जिला अधिकारियों को लिखित रूप से भी जानकारी दे सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए बीमा कंपनी का सर्वेयर मौके पर आकर क्षति का आकलन करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित किसान और स्थानीय कृषि विभाग का अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि नुकसान की सही रिपोर्टिंग हो और किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। हनुमानगढ़ कृषि (विस्तार) संयुक्त निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार यादव ने किसानों को सलाह दी है कि नुकसान की सूचना देते समय अपनी बैंक पासबुक (जिसमें प्रीमियम राशि कटी हो), नवीनतम जमाबंदी और आधार कार्ड की छायाप्रति साथ रखें। ये दस्तावेज बीमा कंपनी को दावा निपटाने में सहायक होंगे। डॉ. यादव ने यह भी बताया कि किसान लिखित सूचना ई-मेल ro.jaipur@aicofindia.com पर भेज सकते हैं। मोबाइल से क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर सीधे नुकसान की सूचना दर्ज करने पर किसी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने सभी किसानों से समय पर सूचना देकर बीमा सुरक्षा का लाभ उठाने की अपील की है।


