साइबर ठगी के आरोपी की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी तमिलनाडु निवासी बाबूलाल उर्फ बबलू के खिलाफ ठगी की रकम पाकिस्तान और श्रीलंका ट्रांसफर करने का आरोप भी लगा है। प्रकरण में शासन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। क्राइम ब्रांच भोपाल ने शिवम शर्मा की शिकायत पर 30 अगस्त 2024 को आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार किया था। वह मुख्य आरोपी वैभव का साथी है। वैभव ने शिवम के बैंक खाते से रकम निकाली। जांच में पता चला कि आरोपी रकम पाकिस्तान के गनी बाबा को भेजते थे।


