JSSC CGL पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्रराव राजू की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिजल्ट प्रकाशन पर जारी रोक को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। इस दौरान अदालत की ओर से जांच टीम को निचली अदालत में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। वहीं कहा गया कि निचली अदालत उसी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगी। इसके साथ स्टे हटाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। 22 मार्च को हुई थी पिछली सुनवाई इस मामले में पिछली सुनवाई 22 मार्च को हुई थी। तब परीक्षा में पेपर लीक, गड़बड़ी और परीक्षा को प्रभावित करने के लिए पेपर लीक से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़े केस की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट को सौंपा था। रिपोर्ट के जरिए न्यायालय को बताया गया कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक केस करियर फाउंडेशन के शिक्षक राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अदालत को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में सीआईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीजीएल परीक्षा से संबंधित गड़बड़ी को लेकर शिकायत और किसी के पास सबूत हो तो उसे सीआईडी के पास जमा करने के लिए विज्ञापन भी दिया गया था। शिकायतकर्ताओं से मिले सबूत को स्पेशल में भेजा गया है। ———————————-
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JSSC CGL रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक:कहा – पुलिस FIR दर्ज करें और जांच कर रिपोर्ट दें, 22 जनवरी को फिर होगी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक के लिए लगाई गई है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करें और जांच कर रिपोर्ट सौंपे। इस याचिका की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। दरअसल आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता ने अदालत को बताया कि JSSC CGL Exam 2023, 28 जनवरी 2024 को हुई थी। पूरी खबर यहां पढ़ें…


