NDPS आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से निरस्त:पुनः अपराध करने पर दलौदा पुलिस ने किया गिरफ्तार

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे राज्यस्तरीय अभियान में थाना दलौदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने NDPS एक्ट के मामलों में पहले जमानत पर छूटने के बाद दोबारा नशे से जुड़े अपराध करने वाले राजेन्द्र उर्फ कालू पिता नाथूलाल तेली, निवासी जीरन जिला नीमच की जमानत उच्च न्यायालय से निरस्त करवाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। शासन और पुलिस मुख्यालय ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है। जमानत पर छूटकर फिर किया नशे का व्यापार जानकारी के अनुसार, आरोपी राजेन्द्र को पहले थाना दलौदा में दर्ज अपराध क्रमांक 120/23 धारा 8/21 NDPS एक्ट में सशर्त जमानत मिली थी। लेकिन जमानत पर छूटने के बाद भी उसने दोबारा अपराध क्रमांक 249/23 धारा 8/15 NDPS एक्ट का अपराध कर दिया, जिससे उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। अपराध दोहराने के बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ जमानत निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। एसडीओपी कीर्ति बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शुभम व्यास और टीम ने दोनों मामलों से जुड़े प्रमाण और दस्तावेज इकट्ठे कर उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत किए। जमानत रद्द, गिरफ्तारी वारंट जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आदेश के बाद दलौदा पुलिस ने बुधवार शाम राजेन्द्र उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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