SHO भूषण की जमानत याचिका खारिज:हाईकोर्ट में लगाई थी जमानत के लिए याचिका, रेप पीड़िता से अश्लील बातें करने का आरोप

जालंधर देहाती के थाना फिल्लौर के SHO भूषण कुमार की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। भूषण कुमार की रेप पीड़िता के साथ थाने में अश्लील बातें करने सहित एक अन्य लड़की को कमरे में बुलाने की ऑडियो सामने आई थी।
इस मामले में पीड़िताएं पंजाब महिला आयोग के सामने पेश हुई थीं। इसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया था। इसके बाद तुरंत SHO को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद पॉक्सो में FIR दर्ज की गई थी। SHO की इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वकील की दलील-जमानत मिली तो गवाहों को कर सकता प्रभावित
हाईकोर्ट में पीड़िताओं की तरफ से पेश सरकारी वकील ने दलील दी कि अगर भूषण कुमार को जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द भूषण कुमार के मामले में कार्रवाई तेज की जाए।हाईकोर्ट ने कहा कि केस में पेश किए गए सबूतों और जांच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस स्टेज पर जमानत देना सही नहीं होगा। चाइल्ड कमीशन के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने खुद केस की निगरानी की। जानें अब तक इस मामले में कब क्या हुआ

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