भास्कर न्यूज | जालंधर बड़े बिजली कनेक्शनों के मामले में पावरकॉम ने शुक्रवार को नियम में बदलाव कर दिया है। पावरकॉम ने प्रदेश के बड़े एचटी तथा ईएचटी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सप्लाई कोड-2024 के तहत बिजली कनेक्शन के पार्शियल लोड का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं के लिए समय सीमा को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अब ऐसे उपभोक्ता अपनी डिमांड को रेगुलर कराने के लिए आगामी 13 नवंबर तक का समय ले सकेंगे। दरअसल, पंजाब में 14 नवंबर 2024 से नया सप्लाई कोड-2024 लागू हो चुका है, इसने पुराने सप्लाई कोड-2014 की जगह ली है। इसके बाद फील्ड अधिकारियों और उपभोक्ताओं के बीच असमंजस था कि जो लोग पुराने नियमों के तहत पहले से ही बिजली कनेक्शन का संचालन कर रहे हैं, उन्हें नए नियम के तहत आंशिक लोड अधिक होने पर राहत मिलेगी या नहीं? शुक्रवार को पावरकॉम ने स्थिति साफ कर दी है। जो उपभोक्ता 14.11.2024 तक या उसके बाद आंशिक लोड ले रहे थे, उनके लिए 2 साल की समय सीमा की गणना 14 नवंबर 2024 से शुरू मानी जाएगी। उन्हें 13 नवंबर 2026 तक पुराने नियम के तहत ही लाभ मिलेगा। इसके बाद लोड एक्सटेंशन में उपभोक्ता 6-6 महीने के ब्लॉक में समय सीमा बढ़वा सकते हैं, लेकिन इस अधिकतम के तहत 2 साल ही लाभ मिलेगा। सप्लाई कोड-2024 के रेगुलेशन 22 के मुताबिक, बड़े उपभोक्ता एचटी और ईएचटी बिजली कनेक्शन अपनी स्वीकृत डिमांड को एक साथ लेने के बजाय 6 महीने के भीतर चरणों में ले सकते हैं। उन्हें ये सुविधा मिली हुई है। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते, तो पावरकॉम स्वीकृत बिजली लोड को घटाकर वास्तविक उपयोग के बराबर कर दिया जाएगा। विभाग ने सभी डिप्टी चीफ इंजीनियर और फील्ड अधिकारियों को इस नए आदेश का सख्ती से पालन करने और उपभोक्ताओं को सुविधा देने का निर्देश भी दिया है।


