अनूपपुर में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज:जज के घर में की थी चोरी; प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्त की, भेजा जेल

अनूपपुर में एक जज के घर चोरी के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल के न्यायालय ने खारिज कर दी है। लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने शासन की ओर से पैरवी की। घटना 10 नवंबर की दरमियानी रात को हुई थी। आरोपी गुलाब नायक (40 वर्ष, निवासी ग्राम जमुडी, थाना कोतवाली अनूपपुर) और मदन नायक (40 वर्ष, निवासी लखनपुर, थाना कोतवाली अनूपपुर) ने जज के घर का ताला और कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सामान चोरी कर लिया था। दोनों आरोपी की जमानत याचिका खारिज सूचना मिलने पर कोतवाली अनूपपुर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू की और बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों की ओर से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर रिहा किए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने शासन का पक्ष रखा और मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत याचिका का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गुलाब नायक और मदन नायक की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपी वर्तमान में जिला जेल अनूपपुर में न्यायिक हिरासत में हैं।

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