मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी जयसिंह गोंड (33) को 1800 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला ग्राम पंडरी, खालेटोला निवासी जयसिंह गोंड पुत्र राम सिंह गोंड के खिलाफ आया है। मामले में विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने पैरवी की। विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि आरोपी जयसिंह गोंड का शिकायतकर्ता जीवन सिंह गोंड और उसके परिवार से पुरानी रंजिश थी। वह अक्सर जीवन सिंह के बड़े भाई पप्पू सिंह से झगड़ा करता रहता था। घटना 3 मई 2023 की है, जब जीवन सिंह गोंड अधराज सिंह गोंड के घर से शादी समारोह से लौट रहे थे। उनके घर के सामने आरोपी जयसिंह गोंड खड़ा था, जिसने जीवन सिंह को देखते ही गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जीवन सिंह के साथ मारपीट की और उसे सीसी रोड पर पटक दिया। जीवन सिंह के शोर मचाने पर उनके बड़े भाई पप्पू सिंह गोंड, बहन श्यामकली गोंड, मां सेमबाई गोंड, राजेश सिंह गोंड और पड़ोसी भूपेन्द्र सिंह गोंड बीच-बचाव करने पहुंचे। यह देखकर जयसिंह गोंड अपने घर से टंगिया (कुल्हाड़ी) ले आया और राजेश सिंह गोंड की बाईं गर्दन पर वार कर दिया। चोट लगने से राजेश सिंह गोंड मौके पर ही गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। पप्पू सिंह गोंड और भूपेन्द्र सिंह गोंड जब बीच-बचाव के लिए दौड़े, तो जयसिंह ने पप्पू सिंह गोंड के जबड़े पर टंगिया से वार किया और भूपेन्द्र सिंह के सिर के पीछे भी टंगिया मारी, जिससे दोनों को चोटें आईं। मारपीट के दौरान जयसिंह गोंड ने सभी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जयसिंह गोंड के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया। राजेश सिंह गोंड की बाईं गर्दन पर धारदार टंगिया से घातक चोट पहुंचाने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने जयसिंह गोंड को आजीवन कारावास और 1800 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


