अपात्र हैं तो खाद्य सुरक्षा योजना से 31 जनवरी तक हटवा लें नाम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निष्कासन श्रेणी वाले परिवार राशन का गेंहू लेने के हकदार नहीं हैं। जिला रसद अधिकारी द्वितीय डॉ. राहुल मीणा ने बताया कि अपात्र परिवार राशन की दुकान पर उपलब्ध स्वघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर 31 जनवरी 2025 तक योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। यदि परिवार में कोई आयकरदाता हो, कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी सस्थाओं में कर्मचारी या अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन के अतिरिक्त) निष्कासन सूची में सम्मिलित हैं। जिन्होंने अभी तक निष्कासन श्रेणी में आने के बाद भी खाद्य सुरक्षा से अपना नाम नहीं हटवाया है वे खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवाले ताकि भविष्य में होने वाली दंडात्मक कार्रवाई से बच सके।

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