अमृतसर में रेपिस्ट को 20 साल की कैद:कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना लगाया, घर पर अकेली थी बच्ची

अमृतसर की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की बच्ची से रेप के मामले में एक टाइल्स मिस्त्री को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी उमेश यादव पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिपतज्योत कौर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामला थाना सदर क्षेत्र का है। दोषी टाइल्स लगाने का काम करता था और पीड़िता के घर काम पर आया था। उसने वहां बच्ची के साथ रेप किया। पीड़िता के पिता की मौत घटना से करीब एक साल पहले हो चुकी थी। घटना के समय बच्ची की मां दूसरे कमरे में थी और बच्ची घर के दूसरी तरफ खेल रही थी। जब बच्ची बाथरूम की तरफ गई, तब दोषी ने उसे अकेला पाकर यह अपराध किया। कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों को गंभीरता से लिया जाएगा। यह सजा भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने और अपराधियों में कानून का भय बनाए रखने के लिए दी गई है।

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