नगर निगम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद भी यहां के सरकारी परिसंपत्तियों में संभावित प्रत्याशियों का बैनर-पोस्टर लगा हुआ है। उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया है। लेकर बैनर-पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। बुधवार को नगर निगम की ओर से सड़क पर बिजली के खंभे में लगे बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा था। उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अजय नाथ झा ने साफ निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी बिना लिखित अनुमति लिए, किसी भी सरकारी या निजी भवन, दीवार, चहारदीवारी या खंभों पर पोस्टर, बैनर, झंडा नहीं लगाएंगे और न ही नारे लिखेंगे। कहा है कि नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के विरूपण को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1987 की धारा-3 के तहत सार्वजनिक दृश्य में किसी भी प्रकार से संपत्ति को विरूपित करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर छह माह तक की सजा, एक हजार रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। बताया कि सार्वजनिक संपत्ति के दायरे में सड़क संकेतक, मील के पत्थर, रेलवे लेवल क्रॉसिंग, प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस अड्डे एवं जन सुविधा हेतु लगाए गए सभी सूचना पट्टों को सार्वजनिक संपत्ति की श्रेणी में माना जाएगा। मतदान व क्लस्टर केंद्रों का किया जा रहा सत्यापन अधिकारी मतदान व क्लस्टर केंद्रों का सत्यापन कर रहे हैं। यहां पानी, बिजली, शौचालय सहित मतदाताओं के लिए पंडाल की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए अलग से गश्ती दल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ये क्लस्टर पर मूलभूत सुविधा, मतदान दल का रूट, क्लस्टर केंद्रों की सूची, कम्युनिकेशन प्लान, पी वन-पी टू और डी प्लस वन मतदान केंद्रों आदि की जानकारी ले रहे हैं। आज से मेयर व वार्ड पार्षदों का शुरू होगा नामांकन नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ ही जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। एसडीओ ऑफिस चास में गुरुवार से मेयर और वार्ड पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन होगा। अभ्यर्थी यहां नामांकन फॉर्म खरीद सकेंगे। इसके लिए एसडीओ ऑफिस में बेरिकेडिंग लगाया गया है। वार्ड पार्षद के लिए पांच अलग-अलग आरओ और महापौर के लिए एक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। जो अलग-अलग कमरे में रहेंगे। राजनीतिक दल के बैनर का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल
निकाय चुनाव के गैरदलीय होने के कारण राजनीतिक दल अपने झंडा और बैनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना चुनाव आयोग की आचार संहिता के लपेटे में आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ-साफ हिदायत दी है कि इस चुनाव में प्रचार अभियान में कहीं भी कोई दल अपने-अपने दल का झंडा-बैनर या पोस्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा करने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बाइपास रोड पर लगा विभिन्न संभावित प्रत्याशियों का बैनर व पोस्टर।


