भास्कर न्यूज | प्रतापपुर जनपद पंचायत प्रतापपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गंभीर अवहेलना का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत खैराडीह के सचिव और जनसूचना अधिकारी टमेश्वर सिंह पर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराने और अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। आवेदक ने 15 सितंबर 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय-सीमा में न तो सूचना दी गई और ना ही कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रकरण क्रमांक 149/2025 में 10 नवंबर 2025 को विधिवत आदेश पारित कर 15 दिवस के भीतर नि:शुल्क सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, बावजूद इसके आदेश का पालन नहीं किया गया। जनपद पंचायत प्रतापपुर ने 7 जनवरी 2026 को पत्र जारी कर अंतिम चेतावनी दी, जिसमें स्पष्ट किया था कि आदेश का पालन नहीं होने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी संबंधित सचिव ने न तो सूचना दी और ना ही स्पष्टीकरण। साथ ही सचिव पर पंचायत की सामान्य बैठकों का नियमित आयोजन नहीं करने और पंचायत राज अधिनियम 1993 व नियम 1998 के नियम-03 के उल्लंघन के आरोप भी सामने आए हैं, जिससे ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है।


