भास्कर न्यूज | महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरसापाठ घाटी में हुए भीषण सड़क दुर्घटना मामले में बस चालक, बस मालिक, परिचालक एवं बस प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह एफआईआर एएसआई संजय कुमार ठाकुर के आवेदन पर दर्ज की गई है। मामले में सूचक ने पुलिस को बताया कि संबंधित बस नंबर सीजी 15 एबी 0564 एक स्कूल बस है, जिसका उपयोग ज्ञान गंगा हाई स्कूल बलरामपुर के स्कूल से जुड़े कार्यों एवं सीमित क्षमता के अनुरूप परिवहन के लिए किया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्घटना के दिन बस में निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक सवारियां बैठाई गई थीं। इसके अलावा बस को तेज गति से चलाया जा रहा था, जो दुर्घटना का मुख्य कारण बना। सूचक के अनुसार, घाटी क्षेत्र जैसे संवेदनशील और ढलानयुक्त मार्ग पर ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार से वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ भी है। इसी लापरवाही के कारण यह गंभीर हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और जनहानि भी हुई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब पूरे मामले की विधिवत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस कांड की जांच का जिम्मा एसआई इंद्रदेव राजवार को सौंपा गया है, जो दुर्घटना के हर पहलू और प्रबंधन की भूमिका की गहन जांच करेंगे। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले को लेकर कांड संख्या 03/26 दिनांक 19 जनवरी को एफआईआर दर्ज कर लिया गया है


