कटनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला निर्वाचन कार्यालय सहित जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके साथ ही इस पर दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की इस प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 9 लाख 33 हजार 410 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। यह संख्या SIR कार्य शुरू होने से पहले की तुलना में 68 हजार 730 मतदाता कम है। पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, 27 अक्टूबर को जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 10 लाख 2 हजार 140 थी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी ने पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। यह पुनरीक्षण घर-घर सत्यापन और गणना प्रपत्रों को भरे जाने के बाद किया गया है। त्रुटि होने पर बीएलओ के जरिए कर सकेंगे दावा-आपत्ति जिले में 9 हजार 941 ऐसे मतदाता भी हैं जिनके गणना प्रपत्र तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्ष 2003 की एसआईआर सूची से उनकी मैपिंग नहीं हो सकी है। इन मतदाताओं के नाम भी प्रारूप सूची में शामिल किए गए हैं। इन 9 हजार 941 मतदाताओं को 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी तिवारी ने राजनीतिक दलों को बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को इसमें अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम देखने का अवसर देना है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, अथवा नाम, पता या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना नाम शामिल कराने अथवा नाम में सुधार के लिए निर्धारित प्रारूप में बीएलओ को आवेदन दे सकेंगे। वोटर्स के लिए यह जानना जरूरी जिस मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह बीएलओ को फार्म 6 के साथ घोषणापत्र (एसआईआर 2003 की जानकारी) देकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है और उन्हें अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या पता में सुधार कराना है वे फॉर्म 8 भरकर सुधार करा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने या नाम में सुधार कराने का यह कार्य मतदाताओं की ओर से वोटर हेल्पलाइन ऐप या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर फार्म-6, फार्म-7 या फार्म-8 ऑनलाइन भरकर भी किया जा सकता है।


