कानूनी सेवा अथॉरिटी ने असंगठित श्रमिकों को बताए उनके हक

भास्कर न्यूज | अमृतसर जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी ने असंगठित श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के तहत एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया। यह कैंप जंडियाला ब्लॉक के गांव कोटला गुजरां और मेहंदीपुरा में आयोजित किया गया। कैंप का संचालन सीजेएम अमरदीप सिंह के निर्देशन में किया गया, जबकि एडवोकेट विष्णु शर्मा, डॉ. स्वराज ग्रोवर और एडवोकेट डीवी गुप्ता ने मार्गदर्शन किया। डॉ. स्वराज ग्रोवर ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें सुरक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था बीमा, विकलांगता मुआवजा जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम एक संजीवनी है। उन्होंने बताया कि श्रमिक कानूनी जानकारी के लिए 15100 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एडवोकेट विष्णु शर्मा ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में भूमिहीन कृषि मजदूर, लोहार, बढ़ई, बुनकर, बटाईदार, मछुआरे, खेत मजदूर आदि शामिल हैं। ऐसे श्रमिकों को सुरक्षा की आवश्यकता है। एडवोकेट डीवी गुप्ता ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को छुट्टी, नियमित नौकरी, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिल पाते, जिससे उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में सुरक्षा अधिनियम उनके लिए वरदान साबित हो सकता है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *