जयपुर | प्रदेश में बिक रही शराब की बोतलों पर कैंसर की स्पष्ट व सचित्र वैधानिक चेतावनी नहीं करने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, मुख्य सचिव, प्रमुख आबकारी सचिव, एफएसएसएआई और आबकारी आयुक्त से जवाब देने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश अवनीन्द्र मिश्रा की पीआईएल पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता गीतेश जोशी व वागीश शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के लेबल पर अंग्रेजी में वैधानिक चेतावनी प्रकाशित करने का प्रावधान है। फिर भी शराब की बोतलों पर कोई स्पष्ट और प्रभावी वैधानिक चेतावनी प्रकाशित नहीं की जाती। शराब पीने वाले अधिकतर लोग निरक्षर या बहुत कम पढे-लिखे होते हैं। इसलिए शराब की बोतल पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी सचित्र और स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। मामले में जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएं।


