विधवा महिला से रेप के करीब तीन साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी अपने साथी के साथ पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसा ओर जबरन रेप किया। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट वंदना नगर ने बताया- पीड़िता ने दिसंबर 2022 को ग्रामीण थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी पति की मौत हो चुकी है। बेटी की भी शादी हो चुकी है। घर में अकेली रहती है। मजदूरी करके पेट पालती है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से घर में बिजली भी नहीं। 21 दिसंबर की रात 10- 11 बजे पड़ोसी युवक अपने साथी के मेरे घर में घुसा। जबरन रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 14 गवाहों के बयान करवाए गए। 27 दस्तावेज पेश किए।


