कोटा में हत्यारे पति को फांसी की सजा:कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी व 6 माह के मासूम को मौत के घाट उतारा, बीवी के शव को घसीटा, थाने जाकर सरेंडर किया

कोटा में डबल मर्डर के करीब 5 साल पुराने मामले में ADJ कोर्ट 2 ने दोषी पति को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पति पिंटू उर्फ सुनील (45) निवासी भाटापाड़ा रामपुरा को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है पिंटू ने आपसी कहासुनी में अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार किए थे। इसने 6 माह के मासूम के भी चोट लगी थी। इसके बाद पिंटू अपनी पत्नी को घसीटा हुआ तिराहे तक लें गया था। अपर लोक अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया की-कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ़ टू रेयरेस्ट केस माना। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा- दोषी पिंटू का दायित्व पत्नी व नाबालिग बच्चे का पालन पोषण करना था। अभियुक्त उनका रक्षक था। मृतकों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही व्यक्ति उनकी हत्या कर देगा।
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो परिवार में कौन किसको बचाएगा? क्योंकि पत्नी व बच्चों का रक्षक उनके पति/पिता ही होता है। इसका कृत्य मानवता को पूर्णतया शर्मसार करने वाला, समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है।
कोर्ट ने लिखा यहां हम एक हाइपोथेटिकल स्थिति का भी उल्लेख करना चाहेंगे। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जानवर मसलन कुत्ता आदि पाल लिया जाता है। तो वह भी कुछ समय के बाद परिवार का एक सदस्य हो जाता है। वह व्यक्ति उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां अभियुक्त पिंटू मृतक का पति/पिता था। पत्नी व बच्चे के सम्पर्क में था। उसके जघन्य तरीके से हत्या करने से जाहिर होता है कि अभियुक्त निर्दयी, पेशाचिक, व राक्षसी प्रकृति का था। जिसमें लेशमात्र भी मानवता नहीं बची थी।
अभियुक्त को मृत्युदंड से कम यदि कोई भी दंड दिया जाता है तो उसे न केवल न्याय के उद्देश्य भी विफल होंगे। अपितु समाज में भी इस प्रकार की मनोवृति रखने वाले व अपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा। आमजन में ऐसे लोगों से हमेशा डर बना रहेगा। भारत सिंह आसावत ने बताया की घटना जून 2021 की रामपुरा थाना इलाके की है पिंटू की पत्नी कुछ समय से अपने मायके में थी। जिसे पिंटू अपने साथ घर लाया था। 1 जून को किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। इसी दौरान पिंटू ने गुस्से में पत्नी सीमा पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। उसने सीमा की गर्दन पेट व पैर सहित कई जगह पर वार किए। इस दौरान 6 माह के बच्चे के भी चोट लगी।
हमला करने के बाद पिंटू अपनी लहूलुहान पत्नी का हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ तिराहे तक ले गया। और वहां जोर-जोर से चिल्लाया। इसके बाद पिंटू पैदल रामपुरा थाने चला गया। वहां जाकर बोला मैंने अपनी को अपनी पत्नी को मार डाला। मुझे गिरफ्तार कर लो। आसावत ने बताया की तिराहे पर लगे एक कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी वीडियो में हत्यारा पिंटू अपनी पत्नी को घसीटता हुआ दिखाई दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। इस मामले में मृतका सीमा के भाई प्रदीप कुमार ने थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिंटू को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 23 गवाहों के बयान करवाए गए। कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड को रेयर ऑफ टू रेयरेस्ट मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

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