अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में गैंगरेप करने वाले एक आरोपी को अलवर कोर्ट ने आजीवन जेल की सजा सुनाई है। वहीं मुल्जिम पर साढ़े 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं गैंगरेप का दूसरा आरोपी अब तक फरार है। जिसे पकड़ा नहीं जा सका। विशिष्ठ लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज यादव ने बताया कि 9 मार्च 2023 को रामगढ़ थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया कि नाबालिग से दो मुल्जिमों ने गैंगरेप किया। उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसके बाद उसको ब्लेकमेल भी किया। परिवार के लोगों को तब पता चला जब नाबालिग 5 महीने की गर्भवती हो गई। उसके बाद मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमें के बाद दोनों मुल्जिमों पर आरोप साबित हो गए। इस पर कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन जेल की सजा सुनाई है। उस पर साढ़े 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन दूसरा आरोपी फरार है। इसके अलावा पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कम उम्र की बालिका से गैंग रेप करना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।


