खंडवा कोर्ट ने गोमांस के मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि 5 अगस्त 2018 के दिन थाना मोघट रोड पुलिस ने शक्कर तालाब स्थित स्लाटर हाउस के पास गोमांस की सूचना पर दबिश दी थी। टीम को नब्बू कसाई गाय और केड़े काटते मिला था। घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भाग निकला। टीम को मौके से गाय के खुर, सींग, खाल, मांस और लोहे के छूरे मिले थे। जब्ती लेकर पशु चिकित्सक द्वारा मांस की जांच कराई गई। गोमांस की पुष्टि होने के बाद नगर निगम से मांस को नष्ट कराया। इसके बाद आरोपी नब्बू के खिलाफ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ लालसिंह बघेल ने की।


