गो तस्करी करने वाले को 7 साल कठोर कारावास:तीन साल पुराने में मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला,आरोपी की पिकअप से 1 मृत व 6 जीवित गाय मिली थी

अलवर अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या-3 ने गो तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गोवंश अधिनियम के तहत आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि 16 अक्टूबर 2022 को गश्त के दौरान बगड़ तिराया चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ऊंटवाल वाले रास्ते पर गोवंश से भरी एक पिकअप फंसी हुई है, जिसमें कई गायें भरी हैं और तस्कर मौके पर मौजूद हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा, जहां एक पिकअप वाहन से 7 गोवंश बरामद किए गए, जिनमें एक गोवंश मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने गोवंश को सुरक्षित कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया और आरोपी फ़करुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराए गए और 19 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या-3 की पीठासीन अधिकारी ज्योति सोनी ने गोवंश अधिनियम के तहत आरोपी फ़करुद्दीन को 7 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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