बैतूल| जिले की भैंसदेही स्थित अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी घटना के बाद से न्यायिक हिरासत में था। यह मामला थाना झल्लार क्षेत्र के ग्राम चांद का है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2024 में ग्राम चांद निवासी 23 वर्षीय राहुल जावरेकर ने अपने ही गांव के नरेंद्र जामके पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। घटना 7 अप्रैल 2024 की रात करीब 7 से 8 बजे नरेंद्र के घर के पास हुई थी। राहुल ने नरेंद्र को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया, जिससे नरेंद्र के बाएं हाथ और पंजे पर गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। नरेंद्र की चाची समलीबाई के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना की रिपोर्ट पर थाना झल्लार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना पूरी होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेंगुआ ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने राहुल जावरेकर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।


