छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में आपसी रंजिश के चलते युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 26 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच की बताई जा रही है। यह मामला जरहागांव थाना क्षेत्र के बरेला गांव का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय राजकुमार धुरी में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। राजकुमार बरेला स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अपने किसी बैंक संबंधी काम से गया हुआ था। आरोपियों ने राजकुमार का किया अपहरण उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपी छोटू साहू, रवि, चिंटू साहू, पिंटू साहू, कान्हा पटेल, बफरीन उर्फ समीर और उनके अन्य साथियों ने उसे जबरन पकड़ लिया। इसके बाद आरोपियों ने राजकुमार का अपहरण कर उसे एक कार (क्रमांक एचपी 38 एफ 2528) में बैठाया और गांव से बाहर ले गए। आरोपियों की पिटाई से युवक की मौत कार में ले जाकर आरोपियों ने राजकुमार के साथ जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी उसे वापस उसी कार से बरेला गांव ले आए और उसके घर के पास फेंक कर फरार हो गए। जब परिजनों ने राजकुमार को घायल अवस्था में देखा तो वे तुरंत उसे तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बिलासपुर जिले के तखतपुर थाने में पहले जीरो मर्ग दर्ज किया गया। बाद में मामला जरहागांव थाने भेजा गया, जहां मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी संतोष साहू का मृतक के पिता बेनीराम धुरी के साथ जमीन बेचने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना से दो दिन पहले भी आरोपियों ने बेनीराम धुरी को जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने राजकुमार का अपहरण कर उसकी हत्या करने की साजिश रची। फरार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष कुमार साहू (56 वर्ष), निवासी ग्राम बरेला, पोमेश साहू (27 वर्ष), निवासी हथनीपारा, भाठापारा, जिला बलौदाबाजार, सोनू राम साहू (45 वर्ष), निवासी ग्राम घोघरा, नवागढ़, जिला बेमेतरा (हाल मुकाम मुंगेली), उत्तम साहू (28 वर्ष), निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, भाठापारा, समीर कोशले (19 वर्ष), निवासी बरेला, थाना जरहागांव शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूला पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक राय होकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत राजकुमार का अपहरण कर मारपीट करने और हत्या करने की बात स्वीकार की। साथ ही, हत्या के बाद भागने में मदद करने, वाहन उपलब्ध कराने और साक्ष्य छिपाने की भी पुष्टि हुई। इसके बाद प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 238(1) भी जोड़ी गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को जब्त कर लिया है। सभी आरोपियों को 28 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।


