भास्कर न्यूज | महासमुंद छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नई समय-सारणी जारी की गई है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस संशोधित समय-सारणी के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया को नियमानुसार सुनिश्चित करें। जारी समय सारणी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी को किया जाएगा। 8 जनवरी बुधवार से 10 जनवरी तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टरों द्वारा 10 जनवरी तक संबंधित जानकारी संचालक पंचायत को प्रेषित की जाएगी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी को होगा, जबकि आरक्षण की कार्यवाही 11 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी।


