राजसमंद में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र व्यक्ति गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवा सकते है। ऐसे परिवार जो आयकर दाता हो, जिनका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो, जिनकी वार्षिक पारिवारिक की आय एक लाख से अधिक हो, जिनके परिवार में कोई सदस्य चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर व जीविकोपार्जन हेतु उपयोग किए जाने वाले एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) का स्वामी हो शामिल हैं। इन लोगों को 31 मार्च तक नाम हटाने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी विजय सिंह के अनुसार निष्कासन श्रेणी में आने वाले परिवार 31 मार्च तक स्वयं अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। इसके लिए जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन किया जा सकता है या खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से अभियान में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब तक 8910 उपभोक्ताओं ने हटवाया नाम राजसमंद जिले में अब तक 8910 उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटवा लिया है। वहीं, ऐसे 85 अपात्र परिवारों को जिला रसद अधिकारी राजसमंद द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि अवैध रूप से राशन लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2016 से अब तक प्राप्त गेहूं की वसूली 27 रूपए प्रति किलो की दर से की जाएगी।


