बलौदाबाजार| आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने 20 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) और (2) लागू कर दी है। यह आदेश पूरे बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति जुलूस या रैली नहीं निकाल सकेगा। घातक शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, पिस्टल, भाला, लाठी, विस्फोटक सामग्री आदि को सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, सभाओं में प्रतिबंध रहेगा।


