रायसेन | उदयपुरा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले बाइक चालक आशीष पुत्र देवीसिंह राजपूत 24 साल निवासी कांसखेड़ा,थाना देवरी जिला सागर को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। जबकि प्रेमनारायण पुत्र कृष्णा राजपूत 32 साल को एक माह की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार शुक्ला द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार तुलसीनगर गुरूकुल स्कूल के सामने एनएच 45 रोड पर बुधिया बाई को बाइक चालक ने टक्कर मार दी थी। भोपाल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। उदयपुरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर केस डायरी कोर्ट में पेश की गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपियों का यह सजा सुनाई है।


