झारखंड हाईकोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 20 जून को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने आलमगीर के तत्कालीन पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के घर पर छापेमारी की थी। जहांगीर के घर से 32 करोड़ कैश बरामद हुए थे। आलमगीर की भूमिका सामने आने के बाद ईडी ने 15 मई 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था।


