जयपुर| हाईकोर्ट ने टोंक जिले में राशन की दुकान के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले मे प्रमुख खाद्य व आपूर्ति सचिव,खाद्य आयुक्त, टोंक कलेक्टर, टोंक के जिला रसद अधिकारी व अन्य से जवाब मांगा है। वहीं आवंटन की गई दुकान के किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित पक्षकारों से पूछा है कि दुकान के आवंटन मे ग्राम सेवा सहकारी समिति को विभाग के निर्देश के बावजूद प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। जस्टिस संदीप तनेजा ने यह निर्देश उनियारा के मोहम्मदगढ़ समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार जाट व सचिव नरेश कुमार की याचिका पर दिया।


