भास्कर न्यूज |टोंक पॉक्सो कोर्ट टोंक के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने शनिवार को 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी का 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस माह पुराने इस मामले में आरोपी युवक मेहंदवास थाना क्षेत्र निवासी 37 वर्षीय प्रेमचंद उर्फ पप्पू बैरवा को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक (पॉक्सो कोर्ट-टोंक) राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 31 मार्च 2024 को नाबालिग बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 28 मार्च 2024 को वह किसी काम से गांव गई थी और घर लौटने पर उसे देर गई। इस दौरान उसकी 11 साल की बेटी घर पर अकेली थी। मां से बात करने के लिए बच्ची पड़ोसी प्रेमचंद उर्फ पप्पू के घर गई थी। इस दौरान बच्ची को अकेला देखकर आरोपी ने उसे पकड़ लिया और गलत काम करने का प्रयास किया, बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर महिला का छोटा लड़का वहां गया और विरोध किया तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मारकर भाग लिया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट मे 7 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-टोंक) मधुसूदन शर्मा ने विभिन्न धाराओं में प्रेमचंद पर जुर्म प्रमाणित मानकर 3 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


