देवास कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी:सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, सभा और डीजे उपयोग प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने रविवार को देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। यह आदेश जन सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका दुरुपयोग या प्रदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सभी को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ अपने पास रखना या उनका उपयोग करना वर्जित है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन हेतु टेंट या पंडाल का स्थायी या अस्थायी निर्माण भी नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था किसी भी सड़क, रोड, रास्ता या हाईवे पर एकत्रित होकर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को आने-जाने या उसके कार्य करने से रोकेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *