धौलपुर में साढ़े 5 साल पुराने रेप मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि यह मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 28 जुलाई 2020 को थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। फोटो खींचकर किया था ब्लैकमेल
आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता की फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल भी किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने इस प्रकरण की सुनवाई की। मंगलवार को आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 7 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


