भास्कर न्यूज | जालंधर जो लोग नया बिजली कनेक्शन एप्लाई करते हैं लेकिन इसे विभागीय मंजूरियां मिलने के बाद फीसें जमा करने में देरी करते हैं, उन पर शिकंजा कसा है। अब अगर कनेक्शन का लोड डिमांड नोटिस जारी होने के पास बनते फीसें तय समय में जमा न कराई गईं तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। बल्कि वेटिंग लिस्ट में जो अगला कनेक्शन धारक अर्जी दे चुका है, उसे कनेक्शन मिल जाएगा। इस तरह पैसे का भुगतान न करने वाले को दोबारा वेटिंग लिस्ट में शामिल होना पड़ेगा। उसकी तकनीकी फिजिबिलिटी भी दोबारा जांची जाएगी। शुक्रवार को पॉवरकॉम ने 2000 केवीए से अधिक लोड मांगने वाले उपभोक्ताओं के लिए निर्देश जारी किया है। आवेदन करने के लिए जानकारी देनी होगी, उसमें जरूरी पहलू आवेदन की तारीख, लोड, कनेक्टेड डिमांड (केवीए में), ग्रिड या लाइन का नाम, डिमांड नोटिस जारी होने की तारीख, डिमांड नोटिस की एक्सटेंशन (यदि दी गई हो), भुगतान हुआ या नहीं , यदि हां तो तारीख बतानी जरूरी है। जारी आदेश में पॉवरकाम ने स्पष्ट किया है कि यह नियम उन मामलों पर लागू होगा। जिनमें डिमांड नोटिस 14 नवंबर 2024 के बाद जारी किए गए हैं। फील्ड ऑफिस को उन सभी उपभोक्ताओं की जानकारी भेजनी होगी, जिन्होंने डिमांड नोटिस की मूल वैधता अवधि में शुल्क नहीं जमा किया है। इसके साथ ही, पहले से भेजी जा रही फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी शामिल करनी होगी। इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है, जिसमें आवेदक का नाम, लोड, ग्रिड या लाइन का नाम, डिमांड नोटिस की तारीख, एक्सटेंशन की स्थिति और भुगतान की स्थिति जैसी जानकारियां शामिल हैं।


