भास्कर न्यूज | गढ़वा गढ़वा नगर परिषद के लोग होल्डिंग टैक्स जमा करने को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं। दो माह पूर्व अक्टूबर माह में नगर परिषद क्षेत्र के 46 लोगों को भवन का री एसेसमेंट कराने सह होल्डिंग टैक्स जमा को लेकर नोटिस दिया गया है, लेकिन संबंधित लोगों के द्वारा अभी तक न तो भवन का री एसेसमेंट कराया गया है और न ही होल्डिंग टैक्स जमा किया गया है। जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बावजूद भवन का री-एसेसमेंट नहीं कराया और न ही होल्डिंग टैक्स जमा किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर परिषद के द्वार दूसरी बार नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। नगर परिषद के दूसरी बार भी संबंधित लोगों के पास नोटिस भेजने के बाद भी यदि भवन का री एसेसमेंट नहीं कराया जाता है। वहीं होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार नोटिस दिए जाने के बाद री एसेसमेंट कराकर होल्डिंग टैक्स जमा करने को लेकर एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इस संबंध में नगर परिषद हर साल होल्डिंग टैक्स से होने वाली आय का उपयोग नाली, सफाई और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर करती है, लेकिन कई भवन मालिक भवन विस्तार कर टैक्स चोरी करते हैं। जिससे परिषद की आय पर असर पड़ता है। सर्वेक्षण टीम लगातार चला रहा है अभियान स्पैरो कंपनी के मुकुल कुमार ने कहा कि कंपनी के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में भवन विस्तार करने वाले भवन मालिकों को चिन्हित करने को लेकर लगातार सर्वेक्षण टीम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिन भवन मालिकों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें नगर परिषद के द्वारा भवन का री एसेसमेंट कराने और होल्डिंग टैक्स जमा करने को लेकर नोटिस दी जा रही है। भवन विस्तार या नए निर्माण की जानकारी नगर परिषद को अनिवार्य रूप से दें और समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करें: नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा है कि अब किसी भी हाल में टैक्स चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं के साथ न्याय करने के लिए टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे भवन विस्तार या नए निर्माण की जानकारी नगर परिषद को अनिवार्य रूप से दें और समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करें। होल्डिंग टैक्स में जितना देर, उतना अधिक होगा जुर्माना जो भवन मालिक होल्डिंग टैक्स जमा करने में जितना देर करेंगे, उतना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में स्पैरो कंपनी के मुकुल कुमार ने कहा कि यदि कोई भवन मालिक होल्डिंग टैक्स जमा करने में एक माह देर करते है और उनका होल्डिंग टैक्स एक लाख रुपए बनता है तो उन्हें जुर्माना के रूप में एक लाख रुपए का एक प्रतिशत एक हजार रुपए और पांच माह देर करने पर पांच हजार रुपए अधिक जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि भवन का री एसेसमेंट के दौरान भवन का विस्तार जब से किया गया है। उस समय से होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा।


