बूंदी में विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो क्रम-2) बन्ना लाल जाट ने एक नाबालिग का बहला-फुसलाकर विवाह कराने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 78 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि यह मामला 29 जनवरी 2021 का है। फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ के बावजूद बालिका का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बाद में बालिका को बरामद किया और उसका मेडिकल मुआयना कराया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के आरोपी को दोषी ठहराया। अभियुक्त पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और रुपए लेकर उसका अन्य व्यक्ति से विवाह कराने का आरोप था। इसी अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।


