नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा:30 हजार का जुर्माना, जंगल में ले जाकर की थी वारदात

बूंदी में एसटी-एससी कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। विशिष्ट न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने दोषी को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 25 नवंबर 2021 की रात करीब 12 बजे की है। आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और उसे जबरन बाहर ले गया। फिर जंगल में ले जाकर रेप किया। सुबह 3-4 बजे गांव में लोगों की आवाजाही शुरू होने पर आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया। उसने पीड़िता का मोबाइल भी छीन लिया था और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी नानी को घटना की जानकारी दी। घटना के अगले दिन पीड़िता ने मां के साथ थाना बसोली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को 10 साल की केद और 30 हजार रुपए का जुर्माने की सला सुनाई।

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