राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। अवैध रूप से संचालित हुक्का बार व ड्रग कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को नार्को कोआर्डिनेशन सेन्टर तंत्र की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशामुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम 2019 के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां समन्वय से कार्य करें और ड्रग माफियाओं पर कड़ी नकेल कसें। इसके लिए जिला स्तर पर नियमित रूप से टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिए। बार, पब, होटल रेस्त्रां के बाहर बोर्ड लगेंगे
उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर संचालित बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट एवं शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थ सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। सीमावर्ती जिलों में चलाएंगे सघन अभियान
मुख्य सचिव ने अभियान चलाकर अवैध रूप से बिना चिकित्सकीय परामर्श के एच श्रेणी के ड्रग्स, अवैध दवाईयों एवं मादक पदार्थ बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीमावर्ती जिलों में सघन नाकाबंदी कर तस्करी पर प्रतिबंध के निर्देश दिए।


