अपर न्यायायुक्त द्वितीय मनीष रंजन की अदालत ने हत्या को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए प्रेमी राज मुंडा और प्रेमिका अंजलि देवी को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। गाड़ीगांव निवासी अंजलि देवी पर अपने प्रेमी राज मुंडा के साथ मिलकर साजिश रचते हुए अपने पति राजू मिर्धा की हत्या करने का आरोप है। अंजलि और राज के बीच अवैध संबंध था। मृतक काम करने गुजरात गया हुआ था। उसी दौरान उसकी दोस्ती नामकुम के लालखंटगा निवासी राज मुंडा से हो गई थी। दोनों ने शादी करने का निर्णय भी ले लिया। 26 अगस्त 2021 की रात जब राजू मिर्धा सो रहा था, दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर मार डाला। वह कुछ दिन पहले ही गुजरात से घर लौटा था। अंजलि ने राजू मिर्धा से भी प्रेम विवाह किया था। दोनों के दो बच्चे भी हैं।


