अमृतसर | प्रमोशनल विभाग ने आदेश जारी किया है। सरकारी विभागों में करंट ड्यूटी चार्ज (सीडीएस) देने पर रोक लगाई गई है। सरकार की तरफ से साल 2023-24 में समूह विभागों को पदोन्नति से जुड़े केसों का निपटारा कराने के लिए हिदायत दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी अलग-अलग विभागों के अफसरों-मुलाजिमों को करंट ड्यूटी चार्ज दिया जा रहा है। किसी भी सरकारी विभाग में सीडीएस दिया गया हो तो वापस लिया जाए। भविष्य में भी इसका ध्यान रखें। वहीं लोकल बॉडी विभाग ने नगर निगम में गड़बड़ियां रोकने के लिए करंट ड्यूटी (सीडीसी) चार्ज देने पर रोक लगा दी है। अफसर-मुलाजिम जिस ग्रेड के होंगे उसी पद पर काम कर सकेंगे। जारी आदेश में लिखा है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कांपी भेजते हुए लिखा जाता है कि आदेशों का पालना करना यकीनी बनाएं। किसी भी अफसर-मुलाजिम को सीडीसी चार्ज न दी जाए। सुपरिंटेंडेंड को निगम सेक्रेटरी तो क्लर्क को सुपरिंटेंडेंड का चार्ज नहीं दिया जा सकेगा।


