जयपुर | एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर गुरुवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में मूल प्रार्थी कैलाशचन्द्र शर्मा की ओर से कहा कि प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार अपनी ही जांच एजेंसी के खिलाफ बहस कर रही है। प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह व हरेन्द्र नील ने कहा कि इस पेपर लीक के मामले में परीक्षा केन्द्र के कर्मचारी सहित अन्य लोग भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा आरपीएससी सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है। उनकी ओर से किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है, यदि छिपाए भी हैं तो वे इस केस के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डालते। मामले में प्रार्थी पक्ष की बहस खंडपीठ ने शुक्रवार को भी जारी रखी है। यह निर्देश एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने दिया।


