जयपुर | हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर अल्पना कटेजा की नियुक्ति से जुड़े मामले में एकलपीठ के 5 लाख रुपए की शर्त पर याचिका पर सुनवाई के आदेश को चुनौती देने पर उच्च शिक्षा सचिव, यूनिवर्सिटी की वीसी व रजिस्ट्रार सहित अन्य अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश प्रोफेसर. महिपाल सिहाग की अपील पर दिया। अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रार्थी को कहा था कि वह वीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चाहता है तो पहले 5 लाख रुपए जमा करवाए।


