निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के लठेसरा गांव में गोली चलाने और हत्या के प्रयास के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में फैसला आया है। गुरुवार को द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रवि प्रकाश जैन ने भाजपा नेता प्रमोद यादव, राघवेंद्र यादव समेत 11 लोगों दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद आया। ये है मामला यह मामला जनवरी 2021 में ओरछा थाना के अपराध क्रमांक 25/2021 के तहत दर्ज किया गया था। आरोप था कि लठेसरा गांव में खेत में पानी लगा रहे शिवम, भैयन और सुदीप यादव पर लाठी, डंडे और अन्य हथियारों से हमला किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राघवेंद्र और मोहित यादव ने गोली चलाई थी, जिसमें से एक गोली भैयन के पेट में लगी थी। इस घटना के बाद गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। अदालत ने बाद में धारा 319 सीआरपीसी के तहत रघ्धू समेत अन्य आरोपियों को अभियोजन में शामिल किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे। गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया और आरोप तथा वास्तविक साक्ष्यों में सुसंगति नहीं मिली। इन तथ्यों के आधार पर, अदालत ने आरोपी रघ्धू उर्फ राघवेंद्र यादव को सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित कर दिया। 4 साल तक चली यह कानूनी लड़ाई आखिरकार अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई है।


