फैसला: पेड़ के काटने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा

भास्कर न्यूज | सुकमा छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम उरमापाल में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 जनवरी को वन अधिकार महोत्सव धूमधाम से मनाया। महोत्सव में जंगल को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें प्रमुख रूप से जंगल में आग लगने, जंगल में पेड़ों की कटाई, लघु वनोपज तोड़ने, भूमि अतिक्रमण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया। महोत्सव में ग्राम प्रमुख, वन अधिकार समिति, ग्राम सभा अध्यक्ष, वन प्रबंधन समिति, सरपंच, सचिव और जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारीगण और ग्रामीण उपस्थित थे। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रबंधन समिति उरमापाल द्वारा ग्राम सभा में सर्वसम्मति से 3 नए नियम पारित किए, जिसकी उद्घोषणा की गई। किसी भी व्यक्ति द्वारा वनों से पेड़ के काटने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लकड़ी का दोहन करते पाए जाने पर 500 रुपए प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगेगा। इसी प्रकार खनिज संसाधन जैसे रेत, मिट्टी, मुरूम आदि का दोहन करने पर ग्राम निवासी द्वारा 80 रुपए प्रति ट्रिप सेवा शुल्क तथा अन्य ग्राम निवासी द्वारा दोहन करने पर 350 रुपए प्रति ट्रिप सेवा शुल्क जमा किया जाएगा। विभिन्न विभागों ने दी योजनाओं की जानकारी: महोत्सव में उपस्थित जन समुदाय को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्नत खेती और जैविक कृषि के तरीकों की जानकारी दी। पशुधन विकास विभाग ने पशुपालन और संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। जिला उद्योग व व्यापार केंद्र ने स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं की जानकारी देकर कई युवाओं को स्व रोजगार के लिए आवेदन करने प्रोत्साहित किया। श्रम विभाग और खाद्य विभाग ने श्रमिकों और जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लाईवलीहुड कॉलेज द्वारा रोजगारमूलक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व रोजगार प्रारंभ करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। कार्यक्रम में जिला रिसोर्स पर्सन संतोष उसेंडी, फूड ऑफिसर विजय और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

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