रांची | झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को बायो मेडिकल वेस्ट के निपटारे की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सभी जिलों के डीसी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि फरवरी में ही सभी उपायुक्तों को बायो मेडिकल वेस्ट के निपटारे को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन उपायुक्तों ने जवाब दाखिल नहीं किया। यह गंभीर मामला है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने 8 मई को सभी उपायुक्तों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


