उपभोक्ता आयोग बैतूल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुलताई, आठनेर, चिचोली और भैंसदेही तहसीलों के 10 किसानों को फसल बीमा राशि देने का आदेश जारी किया है। इन किसानों को कुल 3 लाख 75 हजार रुपए की राशि मिलेगी। यह फैसला बीमा कंपनियों और बैंकों की तकनीकी गलतियों के कारण प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बैंकों और बीमा कंपनियों की तकनीकी गलतियों के चलते इन किसानों को अन्य किसानों के साथ फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया था। जिला आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंकों और संबंधित संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गलतियों के कारण कोई भी किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। ऐसी स्थिति में संस्थान सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेंगे। मुलताई तहसील इन किसानों को मिलेगी राशि टेमझीरा-ब गांव के बालाराम पिता कलीराम को सहकारी बैंक से 1 लाख 53 हजार 392 रुपए, ग्राम मोहरखेड़ा के शेषराव पिता बाल्या चढोकार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 61 हजार 533 रुपए, भारत पिता भागचंद नरवरे को पंजाब बैंक से ₹17,234 रुपए और कलाबाई पति रामदयाल चौरसिया को बीमा कंपनी से 25 हजार 951 रुपए मिलेंगे। आठनेर तहसील के दो किसानों को मिलेगी बीमा राशि ग्राम आष्टी के नंदकिशोर पिता झामूसिंह धुर्वे को स्टेट बैंक से 14 हजार 959 रुपए और टेमुरनी गांव के कृष्णा पिता मोहनलाल साहू को 95 हजार 760 रुपए की बीमा राशि मिलेगी। चिचोली तहसील के निमाड़ी गांव के स्व. राजेंद्र यादव के परिवार को स्टेट बैंक से 9,430 रुपए मिलेंगे। भैंसदेही तहसील से तीन किसानों को बीमा राशि मिलेगी बोरगांव डेम गांव के नंदकिशोर पिता बुद्धू पाल को 60 हजार 500 रुपए, लक्ष्मण पिता भगवंत नावंगे को 28 हजार 750 रुपए और श्यामू पिता बुद्धू पाल को 60 हजार 500 रुपए मिलेंगे। इन राशि में मानसिक संत्रास और वाद व्यय भी शामिल है। आयोग ने आदेश दिया है कि इन किसानों को 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाए। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होता है, तो संबंधित संस्थान को परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।


