भर्ती-पदोन्नति नियम में बदलाव पर शालेय शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी

बालोद | राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा हाल ही में भर्ती एवं पदोन्नति नियम में संशोधन कर नया राजपत्र प्रकाशित किए जाने के बाद शिक्षक एलबी. संवर्ग में तीव्र नाराजगी देखी जा रही है। शालेय शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने इसे बहुसंख्यक शिक्षक एलबी. संवर्ग के हितों के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया है। संघ का आरोप है कि नए नियमों में गुपचुप तरीके से बदलाव कर एक विशेष संवर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। संघ का यह भी कहना है कि व्यायाम शिक्षक एवं ग्रंथपाल जैसे पद राजपत्र से गायब कर दिए गए हैं, जिससे मिडिल स्कूलों में विषयगत असंतुलन की आशंका बढ़ेगी। साथ ही अपर संचालक जैसे महत्वपूर्ण पद शिक्षा विभाग से हटाकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सौंपना, वर्षों से विभाग में कार्यरत अधिकारियों के पदोन्नति अवसरों को समाप्त करने जैसा है। संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने प्रश्न उठाया कि अचानक नियम परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिक्षक एलबी संवर्ग की वर्षों की सेवा को शून्य मानते हुए 2018 से नियुक्ति प्रभावी मानना, वरिष्ठता समाप्त करने जैसा है।

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