शादी नहीं कराने पर भाभी और पड़ोसी की हत्या करने वाले दो भाइयों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों ने पारिवारिक रंजिश में बड़े भाई और उसके परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। जालोर के भीनमाल एडीजे कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। एडीजे राजेंद्र साहू ने दोनों पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। कोर्ट ने 2 साल और 8 महीने बाद मामले में फैसला सुनाया। परिवार पर कुल्हाड़ी से किया था हमला
अपर लोक अभियोजक भरत आर्य ने बताया- रामसीन थाना क्षेत्र के मोदरान गांव में 3 अप्रैल 2023 को दो भाइयों डूंगर सिंह (45) और पहाड़ सिंह (46) ने बड़े भाई रतन सिंह (48), उनकी पत्नी इंदिरा कंवर (45) और बेटी रिंकू कंवर (20) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में इंदिरा कंवर और उनको बचाने आए पड़ोसी हरिसिंह (33) की मौत हो गई थी। वहीं रतन सिंह और बेटी रिंकू घायल हो गए थे। शादी नहीं होने पर बड़े भाई पर बना रहे थे दबाव
दोनों दोषियों डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह की शादी नहीं हुई थी। वे अपनी शादी के लिए बड़े भाई रतन सिंह पर दबाव बना रहे थे। दोनों की उम्र ज्यादा हो गई थी। दोनों बेरोजगार भी थे। इधर बड़े भाई रतन सिंह ने बेटी रिंकू कंवर का आटा-साटा में विवाह करने से इनकार कर दिया था। इसी कारण दोनों ने बड़े भाई के परिवार पर हमला कर दिया था। हमले के बाद घटना स्थल पर पहुंचे ASI सुरेंद्र सिंह से भी दोनों ने झगड़ा किया, जिसमें वे घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों भाइयों को घर से पकड़ लिया था। 56 दिन में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया
दोनों की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन और वर्तमान थानाधिकारी अरविंद सिंह ने 56 दिन में जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामले में कुल 30 गवाह पेश किए गए। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता (वकील) पृथ्वी सिंह बागोड़ा ने पैरवी की। यह खबर भी पढ़ें… जोधपुर में 7 साल के मासूम के हत्यारे को उम्रकैद:पड़ोसी ने किडनी बेचने के लिए मार डाला था, कोर्ट ने कहा- ‘विकृत मानसिकता’ का अपराध जोधपुर के अपर सेशन न्यायालय संख्या-7 ने 4 साल पुराने हिमांशु हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए दोषी किशन गोपाल सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे “विकृत मानसिकता” वाला अपराध करार दिया है। (पूरी खबर पढ़ें)


