नए साल के स्वागत को लेकर प्रदेश में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। घरों से लेकर होटल, रेस्त्रां, मैरिज गार्डन और क्लब तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन की प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इसी उत्साह के बीच कानून-व्यवस्था और आबकारी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्यभर में एक दिन के लिए 600 से अधिक अस्थायी पार्टी लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि भोपाल में ही यह संख्या करीब 150 हो गई है। आबकारी विभाग ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विशेष तिथि घोषित करते हुए विदेशी शराब के आकस्मिक लाइसेंस (एफएल-5) जारी किए हैं। खास बात यह है कि अब लोग 500 रुपए शुल्क देकर घर में भी शराब पार्टी के लिए वैध लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, ताकि जश्न नियमों के दायरे में रहकर मनाया जा सके। 100 ने घरेलू पार्टी के लिए लाइसेंस लिया भोपाल में पिछले साल नए साल पर 100 से ज्यादा लोगों ने घरेलू पार्टी के लिए लाइसेंस लिया था, जबकि इस बार इसमें करीब 50 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 600 के पार बताया जा रहा है। आबकारी विभाग का मानना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया आसान होने से लोग अब नियमों के तहत लाइसेंस लेना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आबकारी की 50 से अधिक टीमें सक्रिय नए साल की रात किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए भोपाल सहित प्रदेशभर में आबकारी की 50 से अधिक टीमें तैनात की जाएंगी। ये अवैध शराब की बिक्री, बिना लाइसेंस शराब परोसने और तय मानकों के उल्लंघन पर नजर रखेंगी। सभी होटल, रेस्त्रां और पार्टी स्थल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय, क्षमता और लाइसेंस शर्तों के अनुसार ही न्यू ईयर पार्टी में शराब परोसें। बड़े शहरों में एक-दो दिन के जश्न के लिए लाइसेंस लेने का चलन बढ़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्यप्रदेश में एफएल-5 श्रेणी के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2883 लाइसेंस जारी किए गए थे, जो 2024-25 में बढ़कर 3114 हो गए। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 1886 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में लाइसेंस की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो जश्न के बढ़ते चलन को दर्शाती है। मार्च तक यह संख्या 3000 से अधिक होगी। संख्या के हिसाब से लाइसेंस फीस
घर में पार्टी के लिए प्रति लाइसेंस 500 रुपए शुल्क तय है। वहीं, होटल, रेस्त्रां या गार्डन में आयोजन के लिए भीड़ के हिसाब से 25 हजार से 2 लाख रुपए तक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। 500 लोगों तक की पार्टी के लिए 25 हजार, जबकि 5 हजार से अधिक लोगों के आयोजन पर 2 लाख रुपए फीस देनी होगी। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। विभाग की वेबसाइट या ई-आबकारी कनेक्ट ऐप के जरिए आवेदन कर लाइसेंस स्वतः जनरेट किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवसायिक कार्यक्रमों में प्रवेश शुल्क के आधार पर शराब परोसने के लिए एफएल-5 लाइसेंस अनिवार्य है।


