शहर की प्रमुख सड़कों में दो साल पहले 310 यूनिपोल-होर्डिंग लगाए गए थे। निगम के एक अधिकारी ने निगम बोर्ड में लिए गए नियमों को दरकिनार करते हुए अपने चहेतों को प्राइम लोकेशन पर होर्डिंग लगाने की अनुमति दे दी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से भी एनआेसी नहीं ली गई। इसका नतीजा हुआ कि 200 से 500 मीटर की दूरी पर सड़क के दोनों ओर यूनिपोल लगाया गया। अब ऐसे होर्डिंग को 31 मार्च तक हटाने का आदेश दिया गया है। निगम के उप प्रशासक ने सभी विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित अवधि तक होर्डिंग-यूनिपोल हटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक होर्डिंग नहीं हटाया गया तो निगम बलपूर्वक उसे हटाएगा। इसमें होने वाले खर्च की वसूली संबंधित एजेंसी से की जाएगी। मालूम हो कि जिन एजेंसियों को होर्डिंग लगाने की अनुमति दी गई, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस से भी एनओसी नहीं ली गई। इसका नतीजा है कि प्रमुख सड़कों में बड़े-बड़े होर्डिंग होने की वजह से दुर्घटना की आशंका भी है।


